अपना DL विवरण भरें

ध्यान दें: बटन क्लिक करने पर आप आधिकारिक सरकारी वेबसाइट Sarathi Parivahan पर जाएंगे जहाँ कैप्चा कोड डालना होगा।

DL नंबर का सही फॉर्मेट क्या होता है?

बहुत से लोग DL नंबर गलत डाल देते हैं जिससे स्टेटस नहीं मिलता। ड्राइविंग लाइसेंस नंबर हमेशा एक निर्धारित फॉर्मेट में होता है:

फॉर्मेट: [State Code] – [RTO Code] [Year] [Serial Number]

उदाहरण: HR-06 2022 0012345 — इसका मतलब है Haryana राज्य (HR), RTO नंबर 06 (Gurugram), जारी करने का साल 2022, और सीरियल नंबर 0012345।

नीचे कुछ प्रमुख राज्यों के DL नंबर उदाहरण दिए गए हैं:

राज्यState CodeDL नंबर उदाहरण
DelhiDLDL-0420210056789
MaharashtraMHMH-1220220098765
HaryanaHRHR-0620220012345
Uttar PradeshUPUP-8020230034567
RajasthanRJRJ-1420210045678
KarnatakaKAKA-5120220087654
Tamil NaduTNTN-1120230023456
GujaratGJGJ-0120220067890

💡 टिप: DL नंबर अपने फिजिकल लाइसेंस कार्ड के ऊपर या DigiLocker में देख सकते हैं। हमेशा हाइफन (-) के साथ सही फॉर्मेट में डालें।

ऑनलाइन DL स्टेटस कैसे चेक करें? (Step-by-Step)

1

DL नंबर और DOB भरें

ऊपर दिए गए फॉर्म में अपना ड्राइविंग लाइसेंस नंबर सही फॉर्मेट में डालें (जैसे HR-0620220012345) और अपनी जन्मतिथि (DD/MM/YYYY) भरें। ध्यान रखें — DOB वही होनी चाहिए जो DL बनवाते समय दी थी।

2

"DL स्टेटस देखें" पर क्लिक करें

बटन दबाते ही आप Sarathi Parivahan की आधिकारिक वेबसाइट पर redirect होंगे। वहाँ एक कैप्चा कोड दिखेगा जिसे सही-सही भरकर Submit करें।

3

पूरी DL जानकारी देखें और नोट करें

Submit करते ही आपके ड्राइविंग लाइसेंस की पूरी जानकारी स्क्रीन पर आ जाएगी — नाम, वैधता तारीख, वाहन श्रेणी (COV), जारी करने वाला RTO और लाइसेंस का वर्तमान स्टेटस (ACTIVE/EXPIRED)।

4

DigiLocker से डिजिटल DL डाउनलोड करें (Optional)

अगर आप DL की डिजिटल कॉपी चाहते हैं तो DigiLocker ऐप (digilocker.gov.in) पर Aadhaar से लॉगिन करें और "Driving Licence" सर्च करके डाउनलोड करें। यह ट्रैफिक पुलिस को दिखाने के लिए मान्य है।

DL स्टेटस में दी गई जानकारी का क्या मतलब है?

जब आप DL स्टेटस चेक करते हैं तो कई फील्ड दिखती हैं। नीचे हर एक का सरल हिंदी में मतलब समझें:

  • Current Status: आपके लाइसेंस की अभी की स्थिति। ACTIVE मतलब वैध है, EXPIRED मतलब वैधता समाप्त हो चुकी है, SUSPENDED मतलब निलंबित है।
  • Holder's Name: जिस व्यक्ति के नाम पर लाइसेंस जारी है उसका पूरा नाम।
  • Date of Issue: जिस तारीख को लाइसेंस पहली बार जारी किया गया था।
  • Valid Upto (Non-Transport): हल्के निजी वाहनों — बाइक, कार, स्कूटर — के लिए लाइसेंस की अंतिम वैधता तारीख। सामान्यतः 20 साल या 50 वर्ष की आयु तक, जो पहले हो।
  • Valid Upto (Transport): व्यावसायिक वाहन (ट्रक, बस, टैक्सी) चलाने के लिए वैधता। यह हर 3 साल पर रिन्यू होती है।
  • Class of Vehicle (COV): आप किस-किस श्रेणी के वाहन चलाने के लिए अधिकृत हैं — नीचे सभी COV कोड विस्तार से समझाए गए हैं।
  • Issuing RTO: जिस Regional Transport Office ने यह लाइसेंस जारी किया। इससे आपको पता चलता है कि रिन्यूअल या अन्य काम के लिए कौन सा RTO संपर्क करना है।
  • Blood Group: कुछ लाइसेंस पर ब्लड ग्रुप भी दर्ज होता है जो आपातकालीन स्थिति में उपयोगी है।

DL पर COV (Class of Vehicle) कोड क्या होते हैं?

DL पर COV (Class of Vehicle) कोड से पता चलता है कि आप किस प्रकार के वाहन चला सकते हैं। भारत में मुख्य COV श्रेणियां निम्नलिखित हैं:

COV कोडवाहन का प्रकारउदाहरण
MCWGMotor Cycle With GearSplendor, Pulsar, Apache जैसी गियर वाली बाइक
MCWOGMotor Cycle Without GearActiva, Jupiter जैसे स्कूटर और मोपेड
LMVLight Motor Vehicleकार, जीप, Cab (7500 kg से कम)
LMV-TRLight Motor Vehicle (Transport)टैक्सी, Auto Rickshaw, हल्का कमर्शियल वाहन
HMVHeavy Motor Vehicleबड़े ट्रक, भारी कमर्शियल वाहन
HGMVHeavy Goods Motor VehicleGoods Carrier, Container Truck
HTVHeavy Transport VehicleBus, बड़े Passenger Carrier
TRANSTransport Vehicle (General)सभी व्यावसायिक वाहन
3W-NTThree Wheeler (Non-Transport)निजी तीन पहिया वाहन
FVGFarm Vehicle with Gearट्रैक्टर और कृषि वाहन

💡 जरूरी बात: अगर आपके DL पर MCWG है लेकिन LMV नहीं है, तो आप कार नहीं चला सकते। बिना सही COV के वाहन चलाने पर ₹5,000 तक का जुर्माना और 3 महीने की जेल हो सकती है (Motor Vehicles Act, 1988 — Section 3/181)।

DL रिन्यूअल कैसे करें — पूरी प्रक्रिया

ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता समाप्त होने पर आपको रिन्यूअल करवाना जरूरी है। एक्सपायर DL पर वाहन चलाने से भारी जुर्माना और DL निरस्तीकरण हो सकता है।

रिन्यूअल के लिए जरूरी दस्तावेज:

  • Form LLD-9: DL रिन्यूअल का आधिकारिक आवेदन फॉर्म (Sarathi पोर्टल से ऑनलाइन भरें)
  • मौजूदा DL की कॉपी: Original और Photocopy दोनों
  • आधार कार्ड / Address Proof: निवास प्रमाण के लिए
  • पासपोर्ट साइज फोटो: हाल की 2-3 फोटो
  • मेडिकल सर्टिफिकेट (Form 1A): 40 वर्ष या उससे अधिक आयु के लिए अनिवार्य
  • निर्धारित फीस: LMV के लिए ₹200, TRANS के लिए ₹300 (राज्यवार अलग हो सकती है)

ऑनलाइन रिन्यूअल प्रक्रिया:

1

Sarathi Parivahan पर जाएं

sarathi.parivahan.gov.in पर जाकर अपने राज्य का चुनाव करें और "Driving Licence" सेक्शन में जाएं।

2

"Apply for Renewal of DL" चुनें

DL नंबर और DOB से लॉगिन करें। अपनी जानकारी verify करें।

3

दस्तावेज अपलोड करें और फीस भरें

फॉर्म भरकर जरूरी दस्तावेज upload करें। ऑनलाइन पेमेंट करें।

4

Slot Book करें (जरूरत पड़ने पर)

कुछ राज्यों में RTO विजिट की जरूरत होती है। स्लॉट बुक करें और निर्धारित तारीख पर जाएं।

DL खो जाए तो क्या करें? Duplicate DL कैसे बनवाएं

अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस खो गया, चोरी हो गया या क्षतिग्रस्त हो गया तो घबराएं नहीं। आप Duplicate DL के लिए आवेदन कर सकते हैं।

1

FIR दर्ज करें

नजदीकी पुलिस स्टेशन में DL खोने/चोरी की FIR दर्ज कराएं। FIR की कॉपी संभाल कर रखें।

2

Sarathi पोर्टल पर आवेदन करें

sarathi.parivahan.gov.in पर जाकर "Apply for Duplicate DL" चुनें और Form LLD-1 भरें।

3

दस्तावेज और फीस जमा करें

FIR कॉपी, आधार, पासपोर्ट फोटो और निर्धारित फीस (लगभग ₹200-₹300) के साथ जमा करें।

4

Duplicate DL प्राप्त करें

आवेदन स्वीकृत होने पर Duplicate DL आपके रजिस्टर्ड पते पर डाक से भेजा जाएगा — सामान्यतः 15-30 दिन में।

💡 DigiLocker टिप: DL खोने के बाद भी DigiLocker या mParivahan ऐप पर आपका डिजिटल DL उपलब्ध रहता है। जब तक Duplicate DL न आ जाए, डिजिटल DL से काम चला सकते हैं — यह कानूनी रूप से मान्य है।

DL से जुड़े जुर्माने — Motor Vehicles Act 2019 के अनुसार

संशोधित Motor Vehicles Act 2019 के तहत DL से जुड़े जुर्मानों में भारी बढ़ोतरी की गई है। जानें कौन से नियम तोड़ने पर कितना जुर्माना लगता है:

उल्लंघनपहली बार जुर्मानादोबारा जुर्माना
DL के बिना वाहन चलाना₹5,000₹10,000
एक्सपायर DL पर वाहन चलाना₹5,000₹10,000
गलत COV श्रेणी पर वाहन चलाना₹5,000₹10,000 + DL रद्द
नाबालिग का वाहन चलाना₹25,000 + 3 साल जेल (Guardian)वाहन Registration रद्द
DL Suspension के बाद वाहन चलाना₹10,000 + गिरफ्तारीDL स्थायी रद्द

अपने वाहन के चालान की जानकारी के लिए हमारा Challan Check पेज देखें। चालान ऑनलाइन चेक करें और भरें — बिना RTO office जाए।

DigiLocker से DL कैसे डाउनलोड करें?

DigiLocker भारत सरकार का आधिकारिक डिजिटल दस्तावेज प्लेटफॉर्म है। इस पर आपका DL, RC और अन्य सरकारी दस्तावेज डिजिटल फॉर्म में उपलब्ध हैं जो पूरे भारत में कानूनी रूप से मान्य हैं।

1

DigiLocker ऐप डाउनलोड करें

Play Store या App Store से DigiLocker ऐप डाउनलोड करें, या digilocker.gov.in पर जाएं।

2

Aadhaar से लॉगिन करें

अपने Aadhaar नंबर और OTP से Sign Up / Login करें।

3

"Driving Licence" सर्च करें

Issued Documents सेक्शन में जाएं। "Ministry of Road Transport and Highways" → "Driving Licence" चुनें।

4

DL नंबर और DOB डालकर Fetch करें

अपना DL नंबर और DOB डालें। आपका डिजिटल DL तुरंत DigiLocker में आ जाएगा जिसे आप ट्रैफिक पुलिस को दिखा सकते हैं।

इसी तरह अपनी गाड़ी की RC (Registration Certificate) भी DigiLocker में देखने के लिए हमारा RC Status Check पेज देखें।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)

प्रश्न: मैं अपना ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन डाउनलोड कैसे करूँ?

आप अपना डिजिटल DL DigiLocker (digilocker.gov.in) या mParivahan ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। Aadhaar से लॉगिन करें, "Driving Licence" सर्च करें और Fetch करें। यह पूरे भारत में ट्रैफिक पुलिस को दिखाने के लिए कानूनी रूप से मान्य है।

प्रश्न: अगर मेरे DL की वैधता समाप्त हो गई है तो क्या करें?

वैधता समाप्त होने से पहले या उसके 1 साल के भीतर Sarathi Parivahan पोर्टल से ऑनलाइन रिन्यूअल आवेदन करें। Form LLD-9 भरें, जरूरी दस्तावेज अपलोड करें और फीस जमा करें। 40+ उम्र के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट भी जरूरी है।

प्रश्न: LMV और MCWG में क्या फर्क है?

LMV (Light Motor Vehicle) में कार और जीप जैसे वाहन शामिल हैं जिनकी GVW 7500 kg से कम हो। MCWG (Motor Cycle With Gear) में गियर वाली मोटरसाइकिल — जैसे Pulsar, Splendor — शामिल हैं। दोनों DL पर अलग-अलग COV के रूप में दर्ज होती हैं। LMV DL से MCWG वाहन नहीं चला सकते और इसके उलट भी।

प्रश्न: DL नंबर का सही फॉर्मेट क्या है?

DL नंबर का फॉर्मेट है: [State Code]-[RTO Code][Year][Serial Number]। जैसे HR-0620220012345 — Haryana (HR), RTO 06, साल 2022, Serial 0012345। State Code 2 अक्षर का होता है, RTO Code 2-4 अंक का, और Serial Number आमतौर पर 7 अंकों का।

प्रश्न: DL खो जाए तो Duplicate DL कैसे बनवाएं?

पहले नजदीकी पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करें। फिर Sarathi Parivahan पोर्टल पर Form LLD-1 भरें और "Apply for Duplicate DL" का विकल्प चुनें। FIR कॉपी, आधार, फोटो और फीस (₹200-₹300) के साथ आवेदन करें। 15-30 दिन में Duplicate DL डाक से मिल जाएगा।

प्रश्न: क्या DigiLocker का DL ट्रैफिक पुलिस को दिखा सकते हैं?

हाँ, DigiLocker और mParivahan ऐप पर मौजूद डिजिटल DL पूरे भारत में कानूनी रूप से मान्य है। Ministry of Road Transport and Highways की अधिसूचना और Supreme Court के आदेश के अनुसार ट्रैफिक पुलिस डिजिटल DL स्वीकार करने के लिए बाध्य है।

प्रश्न: DL रिन्यूअल में कितना समय और पैसा लगता है?

ऑनलाइन आवेदन के बाद सामान्यतः 7 से 30 कार्यदिवस में नया DL डाक से आता है। फीस: LMV के लिए ₹200, Transport Vehicle के लिए ₹300 (राज्यवार अलग हो सकती है)। Smart Card DL में अतिरिक्त ₹200 लगते हैं।

प्रश्न: क्या मैं दूसरे राज्य में DL बनवा सकता हूँ?

नहीं, DL सिर्फ स्थायी पते (Permanent Address) वाले राज्य के RTO से बनता है। अगर आप किसी दूसरे राज्य में काम कर रहे हैं और वहाँ का निवास प्रमाण है, तो Transfer of DL के लिए आवेदन कर सकते हैं।