गुजरात रोड टैक्स और आरटीओ शुल्क कैलकुलेटर
गुजरात (GJ) में नई कार, बाइक या ऑटो के लिए 15-वर्षीय वन-टाइम (Lump Sum) रोड टैक्स और RTO शुल्क की गणना करें। नवीनतम 6% फ्लैट टैक्स रेट और कंपनी/इंपोर्टेड वाहन के नियम यहाँ देखें।
गुजरात में कुल अनुमानित शुल्क:
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आधिकारिक वेबसाइट पर जांचें*अस्वीकरण:* यह एक अनुमानित राशि है। इसमें FasTag, HSRP और डीलर चार्ज शामिल नहीं हैं।
गुजरात रोड टैक्स और RTO शुल्क - एक विस्तृत गाइड
गुजरात में एक नया वाहन (कार, बाइक, या ऑटो) खरीदते समय, RTO में "लम्प सम टैक्स" (Lump Sum Tax) का भुगतान करना अनिवार्य है। यह एक वन-टाइम टैक्स है जो वाहन को 15 वर्षों के लिए राज्य की सड़कों पर कानूनी रूप से चलाने की अनुमति देता है। गुजरात की टैक्स प्रणाली (Taxation System) भारत के अधिकांश राज्यों की तुलना में बहुत सरल है, लेकिन इसमें कुछ बहुत महत्वपूर्ण अपवाद (exceptions) हैं।
गुजरात परिवहन विभाग (Gujarat Transport Department) निजी वाहनों (Non-Transport Vehicles) के लिए टैक्स की गणना गाड़ी की "कीमत" (Cost of Vehicle) के आधार पर करता है।
गुजरात RTO शुल्क की गणना कैसे होती है? (Calculation Breakdown)
नई गाड़ी का कुल RTO शुल्क मुख्य रूप से तीन चीजों को मिलाकर बनता है:
- लम्प सम टैक्स (Lump Sum Tax): यह राज्य सरकार द्वारा लगाया गया मुख्य टैक्स है। यह गाड़ी की कीमत पर आधारित प्रतिशत (%) होता है।
- फिक्स्ड रजिस्ट्रेशन फीस: यह RC (Registration Certificate) जारी करने के लिए लिया जाने वाला एक अनुमानित निश्चित शुल्क है (कार: ₹600, बाइक/ऑटो: ₹300)।
- स्मार्ट कार्ड शुल्क: RC को एक चिप-आधारित कार्ड पर प्रिंट करने के लिए यह एक अनुमानित शुल्क (₹200) है।
हमारा कैलकुलेटर इन सभी शुल्कों को जोड़कर आपको कुल अनुमानित राशि बताता है। यह गणना गुजरात सरकार की आधिकारिक "Tax Structure" सूची के आधार पर की गई है।
गुजरात नई गाड़ी रोड टैक्स रेट लिस्ट (2025)
नीचे दी गई तालिका में गुजरात RTO द्वारा नई निजी (Non-Transport) गाड़ियों पर लगाए जाने वाले 15-वर्षीय वन-टाइम (Lump Sum) रोड टैक्स की आधिकारिक दर सूची है।
कार, बाइक और ऑटो के लिए रोड टैक्स
गुजरात में निजी उपयोग के लिए कार और बाइक पर एक समान (flat) टैक्स रेट लागू होता है, जो इसे भारत के सबसे सरल टैक्स सिस्टम में से एक बनाता है।
| वाहन का प्रकार (Type of Vehicles) | वन-टाइम (Lump Sum) रोड टैक्स दर |
|---|---|
| मोटरसाइकिल (MOTORCYCLE) | 6% (कीमत का) |
| कार (Four wheeled vehicles, LMV, private car) | 6% (कीमत का) |
| ऑटो रिक्शा (Auto Rickshaw) | 2.5% (कीमत का) |
बहुत महत्वपूर्ण: टैक्स के विशेष नियम (Exceptions)
गुजरात का 6% का नियम बहुत सरल लगता है, लेकिन इसमें दो बड़े अपवाद हैं जिन्हें जानना बहुत ज़रूरी है। यदि आप इन श्रेणियों में आते हैं, तो आपका टैक्स दोगुना (double) हो जाएगा।
1. कंपनी / संस्था के नाम पर वाहन (Company Owned Vehicles)
आधिकारिक नियम के अनुसार, "Lump sum tax for vehicle owned by person other than Individual... is twice the rate..."
इसका मतलब है कि यदि आप कार या बाइक अपने निजी नाम (Individual) पर न लेकर किसी कंपनी, फर्म, यूनिवर्सिटी, एजुकेशन ट्रस्ट, या पब्लिक ट्रस्ट के नाम पर रजिस्टर करवाते हैं, तो 6% की जगह **12%** रोड टैक्स देना होगा।
2. आयातित वाहन (Imported Vehicles)
नियम यह भी कहता है कि "Lump sum tax for Imported Vehicles is twice the rate..."
इसका मतलब है कि यदि आप कोई कार या बाइक (जो भारत में नहीं बनी है) विदेश से आयात (import) करते हैं, तो उस पर भी 6% की जगह **12%** रोड टैक्स देना होगा।
ध्यान दें: यह "दोगुना टैक्स" का नियम ऑटो रिक्शा (Auto Rickshaw) पर लागू नहीं होता है। हमारा कैलकुलेटर इन सभी नियमों की गणना स्वचालित रूप से करता है।
फिक्स्ड RTO शुल्क (अनुमानित)
रोड टैक्स के अलावा, हर नई गाड़ी पर कुछ निश्चित शुल्क भी लगते हैं, जो इस प्रकार हैं:
| सेवा | अनुमानित शुल्क |
|---|---|
| नई कार (LMV) / ऑटो रजिस्ट्रेशन फीस | ₹600 |
| नई बाइक (Motor Cycle) रजिस्ट्रेशन फीस | ₹300 |
| स्मार्ट कार्ड RC शुल्क | ₹200 |
गुजरात में RC ट्रांसफर टैक्स (Resale Tax)
यदि आप गुजरात में कोई पुरानी, पहले से रजिस्टर्ड गाड़ी खरीदते (resale) हैं, तो RTO में RC ट्रांसफर के समय एक "Transfer Tax" लगता है। यह टैक्स गाड़ी की उम्र पर निर्भर करता है:
| गाड़ी की उम्र (Transfer के समय) | ट्रांसफर टैक्स |
|---|---|
| 8 साल तक पुरानी | भुगतान किए गए लम्प सम टैक्स का 15% |
| 8 साल से अधिक पुरानी | भुगतान किए गए लम्प सम टैक्स का 1% (या ₹100, जो भी अधिक हो) |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
गुजरात में यह बहुत सरल है। यदि आप एक व्यक्ति हैं और भारतीय गाड़ी खरीद रहे हैं, तो कार और बाइक दोनों पर उनकी कीमत का 6% वन-टाइम टैक्स लगता है। ऑटो रिक्शा पर 2.5% टैक्स लगता है।
नहीं। गुजरात की टैक्स प्रणाली के अनुसार, निजी (personal) कार और बाइक दोनों पर एक ही, फ्लैट 6% टैक्स रेट लागू होता है।
यदि वाहन किसी कंपनी, ट्रस्ट या संस्था के नाम पर खरीदा जाता है, तो टैक्स की दर दोगुनी (twice) हो जाती है। आपको 6% की जगह 12% रोड टैक्स देना होगा।
कंपनी वाहनों की तरह ही, गुजरात में आयातित (imported) वाहनों पर भी टैक्स की दर दोगुनी (12%) है।
हाँ, आप गुजरात परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट (cot.gujarat.gov.in) या राष्ट्रीय परिवहन पोर्टल (parivahan.gov.in) के माध्यम से RTO शुल्क और रोड टैक्स का ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं।