ड्राइविंग लाइसेंस में पता (Address) कैसे बदलें? (ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रक्रिया)
ड्राइविंग लाइसेंस में पता बदलना क्यों ज़रूरी है?
ड्राइविंग लाइसेंस (DL) सिर्फ गाड़ी चलाने का परमिट नहीं, बल्कि एक महत्वपूर्ण पहचान पत्र (ID Proof) भी है। कानून के अनुसार, इस पर आपका वर्तमान पता अपडेटेड होना अनिवार्य है। यदि आप एक नए शहर या राज्य में शिफ्ट हो गए हैं, तो अपने DL पर पता न बदलने से आपको कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जैसे:
- कानूनी कार्यवाही: ट्रैफिक पुलिस द्वारा जांच के दौरान, यदि आपके DL पर पुराना पता पाया जाता है तो आप पर जुर्माना लगाया जा सकता है।
- आधिकारिक संचार: RTO द्वारा भेजे गए कोई भी नोटिस, जैसे चालान या अन्य सूचनाएं, आपके पुराने पते पर चली जाएंगी और आप तक नहीं पहुंच पाएंगी।
- पहचान पत्र के रूप में अमान्यता: कई जगहों पर, जैसे बैंक या अन्य सरकारी कामों में, इसे वैध पता प्रमाण के रूप में अस्वीकार किया जा सकता है।
आवश्यक दस्तावेज़ (Required Documents)
ड्राइविंग लाइसेंस में पता बदलने के लिए आवेदन करने से पहले, सुनिश्चित करें कि आपके पास निम्नलिखित दस्तावेज़ों की स्कैन की हुई कॉपी (ऑनलाइन के लिए) या फोटोकॉपी (ऑफलाइन के लिए) तैयार हैं:
- नए पते का प्रमाण (New Address Proof): आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, बिजली/पानी का बिल, या रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट में से कोई एक।
- मूल ड्राइविंग लाइसेंस (Original Driving Licence): आपका मौजूदा DL।
- आवेदन पत्र: विधिवत भरा हुआ Form 33।
- NOC (No Objection Certificate): यह केवल तभी आवश्यक है जब आप एक राज्य से दूसरे राज्य में पता बदल रहे हों। यह NOC आपको अपने पुराने RTO से प्राप्त करनी होगी।
- पासपोर्ट साइज फोटो।
ऑनलाइन प्रक्रिया (Step-by-Step Online Process)
Parivahan Sewa पोर्टल ने इस प्रक्रिया को बहुत आसान बना दिया है। आप नीचे दिए गए स्टेप्स का पालन करके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं:
- Parivahan Sewa वेबसाइट पर जाएं: सबसे पहले, आधिकारिक वेबसाइट parivahan.gov.in खोलें।
- ड्राइविंग लाइसेंस सेवाएं चुनें: "Online Services" मेनू में जाकर "Driving License Related Services" पर क्लिक करें।
- अपना राज्य चुनें: अगले पेज पर, ड्रॉप-डाउन मेनू से अपना राज्य चुनें।
- Apply for Change of Address चुनें: अब आपको कई सेवाओं की लिस्ट दिखेगी। इसमें से "Apply for Change of Address" पर क्लिक करें।
- विवरण भरें और सत्यापित करें: अपना ड्राइविंग लाइसेंस नंबर और जन्मतिथि दर्ज करें। "Proceed" पर क्लिक करने के बाद आपके DL का विवरण दिखाई देगा। विवरण सत्यापित करें।
- नया पता दर्ज करें: अब, अपना नया पता (स्थायी, अस्थायी या दोनों) दर्ज करें।
- दस्तावेज़ अपलोड करें: अपने नए पते के प्रमाण और अन्य आवश्यक दस्तावेज़ों की स्कैन की हुई कॉपी अपलोड करें।
- फीस का भुगतान करें: पता बदलने के लिए निर्धारित शुल्क (आमतौर पर ₹200 से ₹500) का ऑनलाइन भुगतान करें।
- रसीद सेव करें: भुगतान के बाद रसीद को डाउनलोड या प्रिंट कर लें। आपका आवेदन जमा हो गया है।
ऑफलाइन प्रक्रिया (Offline Process)
यदि आप ऑनलाइन प्रक्रिया में सहज नहीं हैं, तो आप सीधे RTO जाकर भी आवेदन कर सकते हैं:
- अपने क्षेत्र के RTO पर जाएं।
- "Change of Address in DL" के लिए संबंधित फॉर्म (Form 33) लें और उसे भरें।
- ऊपर बताए गए सभी आवश्यक दस्तावेज़ों की फोटोकॉपी संलग्न करें।
- काउंटर पर दस्तावेज़ जमा करें और शुल्क का भुगतान करें।
- आपको एक रसीद मिलेगी। कुछ हफ्तों के बाद, नया DL आपके पते पर भेज दिया जाएगा।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)
प्रश्न: DL में पता बदलने में कितना समय लगता है?
उत्तर: आमतौर पर, इस प्रक्रिया में 7 से 30 दिन का समय लगता है। आपका नया स्मार्ट कार्ड DL डाक द्वारा आपके नए पते पर भेज दिया जाता है।
प्रश्न: क्या पता बदलने के लिए मुझे फिर से ड्राइविंग टेस्ट देना होगा?
उत्तर: नहीं, ड्राइविंग लाइसेंस में पता बदलने के लिए किसी भी ड्राइविंग टेस्ट की आवश्यकता नहीं होती है।
प्रश्न: अगर मेरा ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो गया है तो क्या मैं पता बदल सकता हूँ?
उत्तर: नहीं, पता बदलने के लिए आपका ड्राइविंग लाइसेंस वैध (valid) होना चाहिए। यदि यह एक्सपायर हो गया है, तो आपको पहले इसे रिन्यू कराना होगा। आप रिन्यूअल और पता बदलने दोनों के लिए एक साथ भी आवेदन कर सकते हैं।
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