RC ट्रांसफर क्यों जरूरी है?

जब आप अपना वाहन बेचते हैं, तो कानूनी रूप से नए मालिक के नाम पर RC ट्रांसफर करना अनिवार्य है। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं, तो वाहन से होने वाली किसी भी दुर्घटना, ट्रैफिक चालान या अपराध के लिए आप कानूनी रूप से जिम्मेदार बने रहेंगे।

आवश्यक दस्तावेज़:

  • मूल RC (Original RC)
  • Form 29 (विक्रेता द्वारा भरा गया)
  • Form 30 (क्रेता और विक्रेता दोनों द्वारा भरा गया)
  • वैध बीमा (Insurance) की कॉपी
  • वैध PUC सर्टिफिकेट की कॉपी
  • खरीदार का पता प्रमाण (Address Proof)
  • खरीदार का पैन कार्ड
  • विक्रेता और क्रेता के पासपोर्ट साइज फोटो

राज्य के भीतर RC ट्रांसफर की प्रक्रिया:

1. विक्रेता और क्रेता को Form 29 और 30 पर हस्ताक्षर करने होंगे।
2. सभी आवश्यक दस्तावेजों को इकट्ठा करें।
3. Parivahan Sewa पोर्टल पर जाएं और "Vehicle Related Services" के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करें।
4. दस्तावेज़ अपलोड करें और ऑनलाइन फीस का भुगतान करें।
5. कुछ RTO में, आपको दस्तावेजों के भौतिक सत्यापन के लिए जाना पड़ सकता है।

एक राज्य से दूसरे राज्य में RC ट्रांसफर:

यदि आप वाहन को एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जा रहे हैं, तो आपको पहले मूल RTO से एक अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) (Form 28) प्राप्त करना होगा। NOC मिलने के बाद ही आप नए राज्य में RC ट्रांसफर के लिए आवेदन कर सकते हैं।