फिटनेस सर्टिफिकेट (FC) क्या है?

फिटनेस सर्टिफिकेट (FC) RTO द्वारा जारी किया गया एक आधिकारिक दस्तावेज़ है जो यह प्रमाणित करता है कि आपका वाहन सड़क पर चलने के लिए सुरक्षित है और सरकार द्वारा निर्धारित प्रदूषण और सुरक्षा मानकों का पालन करता है। मोटर वाहन अधिनियम, 1989 के अनुसार, प्रत्येक वाहन के लिए एक वैध FC होना अनिवार्य है।

किस वाहन के लिए कब ज़रूरी है?

  • निजी वाहन (Private Vehicles - Car/Bike): नए निजी वाहन के लिए, FC 15 वर्षों के लिए वैध होता है। 15 साल बाद, इसे हर 5 साल में रिन्यू कराना होता है।
  • व्यावसायिक वाहन (Commercial Vehicles - Truck, Taxi, Bus): नए व्यावसायिक वाहन के लिए, FC 2 साल के लिए वैध होता है। 2 साल बाद, इसे हर साल रिन्यू कराना होता है।

ऑनलाइन रिन्यूअल प्रक्रिया (Step-by-Step):

1. Parivahan Sewa पोर्टल पर जाएं और "Vehicle Related Services" चुनें।
2. अपनी गाड़ी का नंबर डालकर लॉगिन करें।
3. "Services" मेनू के अंदर "Apply for Fitness Certificate/Renewal of Fitness Certificate" विकल्प चुनें।
4. चेसिस नंबर और मोबाइल नंबर वेरीफाई करें।
5. बीमा विवरण जैसी ज़रूरी जानकारी भरें और ऑनलाइन फीस का भुगतान करें।
6. फीस रसीद का प्रिंट आउट लें।
7. वाहन के निरीक्षण (Inspection) के लिए RTO में अपॉइंटमेंट स्लॉट बुक करें।
8. निर्धारित तिथि पर RTO में अपने वाहन का निरीक्षण कराएं। अधिकारी वाहन की हेडलाइट, ब्रेक, टायर, हॉर्न और उत्सर्जन स्तर की जांच करेंगे।
9. निरीक्षण में पास होने पर आपका FC रिन्यू कर दिया जाएगा और आप इसे ऑनलाइन डाउनलोड कर सकेंगे।